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शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2020

दशहरा हल्ला महल्ला यात्रा को 

उच्च न्यायालय की सशर्त अनुमति!

रविंदरसिंघ मोदी  

 
(तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़)

सिखों के पावन पवित्र धार्मिक स्थल तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब के तत्वावधान में पारंपरिक दशहरा हल्ला महिला यात्रा के आयोजन को मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान की गई इस निर्णय के बाद स्थानीय सिख समाज में उत्साह का वातावरण बन गया है. न्यायालय निर्णय के बाद निर्धारित दशहरा के दिन हल्ला महल्ला नगर कीर्तन यात्रा ता. 25-10-2020 निकाली जायेगी. 


( दशहरा हल्ला महल्ला यात्रा का दृश्य )

शुक्रवार तारीख 23 अक्टूबर 2020 के दिन दोपहर औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ में माननीय न्यायाधीश श्री एस. वी. गंगापुर कर और माननीय न्यायाधीश एस.डी. कुलकर्णी की विशेष बेंच द्वारा गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड संस्था द्वारा प्रस्तुत याचिका पर कार्रवाई शुरू की गई. इस समय गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड सचिव सरदार रविंद्रसिंह बुंगई बोर्ड के याचिकाकर्ता के रूप में उच्च न्यायालय में उपस्थित थे. गुरुद्वारा बोर्ड के प्रधान स. भूपिंदरसिंघ मनहास द्वारा इस मामले में करवाई हेतु स. रविंदरसिंघ बुंगई को नियुक्त किया गया था. गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड के वकील के रूप में सुप्रसिद्ध अधिवक्ता श्री राजेंद्र देशमुख ने मजबूती के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत किया. उनको अधिवक्ता श्री देवांग ने सहायता की. 

श्री राजेंद्र देशमुख द्वारा अपने अनुभव का उपयोग कर कार्रवाई के दौरान सभी तथ्य प्रस्तुत किये. न्यायालय द्वारा दशहरा हल्ला नगरकीर्तन यात्रा के लिए सशर्त अनुमति देने का निर्णय दिया गया जिसके नियम बहुत ही सख्त होंगे. महाराष्ट्र सरकार ने पहले अनुमति को सिरे से नकार दिया था. न्यायालय द्वारा क्या शर्ते रखीं गई इसका खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि निर्णय (जजमेंट) की कॉपी प्राप्त नहीं हो पाई है. इसलिए खुलासा अगले पोस्ट में विस्तार से किया जायेगा. यात्रा में शामिल होने वालों के लिए कोरोना कोविड जाँच अनिवार्य की गई ऐसी प्राथमिक जानकारी मिली है. 

यात्रा के लिए केवल दो ट्रक वाहनों का उपयोग होगा जिस पर यात्रा विराजमान होगी. कोई पैदल नहीं चलेगा ऐसा भी निर्देश दिया गया ऐसी चर्चा हैं. यात्रा मार्ग संक्षिप्त होगा जिसका अंतर डेढ़ किलो मीटर से कुछ ज्यादा होगा. गुरुद्वारा मीठी बाउली साहब के पास से यह यात्रा पंजाब भवन यात्री निवास रोड से गुरुद्वारा साहब की ओर अग्रसर होगी ऐसा कहा जा रहा हैं. जजमेंट कॉपी पढ़ने के बाद ही सत्य परिस्थिति पता चलेगी.

यह विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण इस मामले सभी पहलुओं पर विचार किया गया. साथ ही कोरोना संक्रमण के हालात का जिक्र इसमें किया गया. सभी तरह की स्वस्थ सेवाओं और सुरक्षा को लेकर भी न्यायलय द्वारा निर्देश दिए गए ऐसी जानकारी गुरुद्वारा बोर्ड के सचिव स. रविंदरसिंघ बुंगाई द्वारा दी गई. 

गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड द्वारा दशहरा महल्ला से संबंधित सभी ऐतहासिक दस्तावेजों की पूर्ततः की गई. जिसका लाभ न्यायालय में याचिका करवाई संचालन के दौरान देखने को मिला. पक्ष सुनने के बाद और ऐतिहासिक प्रमाणों की पुष्टि के बाद खंडपीठ द्वारा अपना निर्णय सुनाया गया. निर्णय में सशर्त अनुमति देने की बात मा. न्यायाधीश के पैनल द्वारा की गई.

स. परमज्योतसिंघ चाहल ने बताया कि, इस याचिका के कार्यान्वयन में गुरुद्वारा बोर्ड के प्रधान स. भूपिंदरसिंघ मनहास का मुख्य मार्गदर्शन था. श्री मनहास ने भी इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की. दशहरा की परंपरा अखंडित रखने का हमारा प्रयास सफल रहा ऐसी बात उन्होंने कहकर लगातार प्रयास के लिए परमज्योतसिंघ चाहल और रविंदरसिंघ बुंगाई की उन्होंने सराहना की. 



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