उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल
शुक्रवार को दशहरा हल्ला महल्ला आयोजन पर निर्णय
रविन्दरसिंघ मोदी
सिखों के पवित्र पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजुरसाहब की पुरानी परंपरा के तहत यहां दशहरा हल्ला महल्ला नगरकीर्तन यात्रा के आयोजन को अनुमति देने के संबंध गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड द्वारा गुरुवार, ता. २२ अक्टूबर २०२० को मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका प्रस्तुत की गई. जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया. गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के सचिव स. रविंदर सिंघ बुंगाई ने यह याचिका गुरुद्वारा बोर्ड के याचिकाकर्ता के रूप में प्रस्तुत की. जिस पर न्यायालय द्वारा शुक्रवार ता. २३ अक्टूबर २०२० के दिन सुनवाई होगी.
गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड की ओर से विधितज्ञ एडवोकेट श्री राजेंद्र देशमुख याचिका पर अपना पक्ष रख रहें हैं. संभवतः शुक्रवार को दशहरा हल्ला महल्ला यात्रा को सशर्त अनुमति मिलने की उम्मीद हैं. लेकिन इस विषय में महाराष्ट्र सरकार किस तरह से पक्ष रखती है उस पर बहुत कुछ निर्भर होगा. स्वाभाविक हैं कि इस विषय में नांदेड़ के जिल्हाधिकारी और नांदेड़ महानगर पालिका को भी उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न किया जायेगा. महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए अनुमति देने के लिए असमर्थता व्यक्त की थीं.
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